वित्त एवं लेखा
डी सी पी आस वेलफ़ैर ट्रस्ट
निगम ने अपने श्रेणी I, II, III एवं IV कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम "निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना (DCPS)" शुरू की है जो दिनांक 01-12-2008 से प्रभावी है। यह योजना डीपीई (सार्वजनिक उपक्रम विभाग) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है और टर्मिनल परिलाभ का भाग है।
इस योजना के अंतर्गत, निगम 10% तथा कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ता(DA) का 2% अंशदान देता है। कर्मचारी के पास मूल वेतन और महंगाई भत्ता के 25% की अधिकतम सीमा के अधीन अंशदान अधिक करने का विकल्प है। वर्तमान में, इस योजना का प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जा रहा है। सेवानिवृत्ति और पृथक्करण (Superannuation/Separation) पर, योजना के सदस्य अपने खाते में जमा हुई राशि के प्रति वार्षिकी (Annuity) के रूप में पेंशन पाने के हकदार हैं। कर्मचारियों के पास भारत सरकार के NPS (राष्ट्रीय पेंशन योजना) द्वारा सूचीबद्ध प्रदाताओं में वार्षिकी प्रदाता चुनने का विकल्प है।
पीआरएमएस : निगम ने अपने श्रेणी I, II, III एवं IV कर्मचारियों के लिए “पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम (PRMS)” शुरू की है जो दिनांक 01-04-2016 से प्रभावी है। यह योजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है और टर्मिनल परिलाभ का भाग है। इस योजना के अंतर्गत, निगम प्रत्येक माह मूल वेतन और महंगाई भत्ता (डीए) का 3.83% अंशदान देता है तथा सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी एक महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते (डीए) के समान राशि का अंशदान करता है। कर्मचारी के पास सेवानिवृत्ति से पहले 36 मासिक किस्तों में अपना अंशदान करने का विकल्प होता है।
सेवानिवृत्ति के बाद, योजना के सदस्य समय-समय पर निर्धारित वार्षिक अधिकतम सीमा की शर्त पर स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित विकलांग बच्चों हेतु इनडोर चिकित्सा उपचार के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार हैं।