शिकायत निवारण
एफसीआई ने शिकायतों के निवारण के लिए लोक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। लोक शिकायत कार्यालय को कॉर्पोरेट, जोनल, क्षेत्रीय और क्षेत्र स्तर पर नामित किया जाता है। कॉर्पोरेट स्तर पर कार्यकारी निदेशक (कार्मिक) और संपर्क अधिकारी क्रमशः पदेन निदेशक (लोक शिकायत) और लोक शिकायत अधिकारी होते हैं। अंचल स्तर पर संबंधित अंचल के महाप्रबंधक को जोनल लोक शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इसी तरह, क्षेत्रीय और क्षेत्र स्तर पर संबंधित उप महाप्रबंधक (क्षेत्र) और क्षेत्र प्रबंधक को क्षेत्रीय और जिला लोक शिकायत अधिकारी के रूप में क्षेत्रीय के रूप में नामित किया गया है। मुख्यालय, नई दिल्ली में, निम्नलिखित अधिकारियों को निदेशक (लोक शिकायत) और लोक शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है:
क्रमांक |
नाम और पदनाम |
तल/कमरा संख्या |
टेलीफोन/फैक्स नं. |
1. |
कार्यकारी निदेशक (कार्मिक) निदेशक (लोक शिकायत) के रूप में |
3rd Floor, 16-20, बाराखंभा लेन, मुख्यालय, नई दिल्ली-110001 |
011-23411363 011-43527510 |
2. |
उप. लोक शिकायत अधिकारी के रूप में महाप्रबंधक (मुख्य संपर्क अधिकारी) |
4th तल, 16-20 बाराखंभा लेन, मुख्यालय, नई दिल्ली-110001 |
011-43527473 |
सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर अपनी शिकायत जमा करें (www.pgportal.gov.in)
उपरोक्त लिंक पर क्लिक करके और आवश्यक विवरण प्रदान करके जनता अपनी शिकायत ऑनलाइन सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर जमा कर सकती है।
कृपया ध्यान दें:-
1. नागरिक प्रगति की जांच कर सकते हैं और सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।
2. लोक शिकायत के निपटान की समय सीमा सामान्यत: 60 दिनों के भीतर होती है।
3. शिकायतों का स्पष्ट विवरण और मांगी गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रकृति प्रदान करें।
4. पिछले संदर्भ और निवारण के लिए पहले संपर्क किए गए आधिकारिक चैनलों को इंगित करें।