औद्योगिक संबंध श्रम
" काम नहीं तो वेतन नहीं (नो वर्क नो पे) " प्रणाली/ टीएमसी
इस प्रणाली को "काम नहीं तो वेतन नहीं (एनडब्ल्यूएनपी) " प्रणाली अथवा तीन सदस्यीय समिति (टीएमसी) प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस लेबर प्रणाली के तहत कामगारों को किए गए काम की वास्तविक मात्रा के अनुसार कामगारों की एएसओआर % के आधार पर की जाती है । इसके अलावा, भाखानि द्वारा इन कामगारो को ईपीएफ, बोनस के बदले एक्स-ग्रेशिया का लाभ, न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत सवेतन तीन राष्ट्रीय अवकाश तथा साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है।
यदि हैंडलिग लेबर की पीस रेट आय उनके अनुबंध की तारीख से न्यूनतम दैनिक मजदूरी से कम है तो उन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन देय होगा। न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत दिनांक 01.04.2023 से निर्धारित तथा इसे वेतन प्रणाली के तहत देय न्यूनतम दैनिक वेतन निम्नानुसार हैः-
क्षेत्र -"ए " - रु. 736/-
क्षेत्र "बी" - रु. 616/-
क्षेत्र "सी" - रु. 494/-
अध्यतन : 31.08.23