कार्मिक
अवलोकन
भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय के कार्मिक प्रभाग को मोटे तौर पर चार भागों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् कार्मिक स्थापना (पी.ई.), नीति एवं औद्योगिक संबंध (पी. एण्ड आई. आर.), मुख्यालय अनुभाग तथा खाद्य सुरक्षा संस्थान (आई. एफ. एस.) जिसके शीर्ष, कार्यकारी निदेशक (कार्मिक) हैं ।
इन चार भागों को आगे निम्नलिखित अनुभागों में विभाजित किया गया है:
कार्मिक स्थापना:
- स्थापना-I (स्था.-I)
- आंचलिक स्थापना (जेड. ई.)
- भर्ती, पदोन्नति तथा एकीकरण (आर. पी. आई.)
- गोपनीय रिपोर्ट अनुभाग (सी. आर. सेल)
- प्रशिक्षण
- सम्पर्क कक्ष
- पेंशन कक्ष
नीति एवं औद्योगिक संबंध
- स्थापना नीति (ई. पी.)
- संगठन प्रणाली, निरीक्षण तथा स्टॉफ स्वीकृति (ओमिस)
- वेतन संशोधन कक्ष (डब्ल्यू. आर. सी.)
- औद्योगिक संबंध-कर्मचारी (आई. आर.-एस.)
मुख्यालय
- सामान्य अनुभाग
- स्थापना-II (ई.II)
- एस्टेट एण्ड प्रोपर्टी (ई. एण्ड पी.)
खाद्य सुरक्षा संस्थान (आई. एफ. एस.):
उपरोक्त अनुभागों का कार्य विवरण संक्षेप में नीचे दिया गया है:
स्थापना-I : इस प्रभाग में, तैनाती तथा स्थानांतरण सहित अखिल भारतीय स्तर पर श्रेणी-I के अधिकारियों के स्थापना संबंधी मामले तथा मुख्यालय में कार्यरत श्रेणी-II के अधिकारियों के सभी स्थापना संबंधी मामले देखे जाते हैं ।
आंचलिक स्थापना: विभिन्न अंचलों में तैनात श्रेणी-II, III तथा IV के कर्मचारियों के स्थापना संबंधी मामले जोकि मुख्यालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं अथवा ऐसे मामले जिनमें मुख्यालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है जैसे कि अपील, इंटर जोनल/ स्थायी स्थानांतरण इत्यादि ।
भर्ती, पदोन्नति तथा एकीकरण: श्रेणी-I के अधिकारियों की भर्ती तथा श्रेणी-II तथा III के पदों की भर्ती की मॉनिटरिंग/कोर्डिनेशन का कार्य, श्रेणी-II से श्रेणी-I में तथा श्रेणी-I के भीतर पदोन्नति तथा श्रेणी-I के अधिकारियों की सीनियरिटी लिस्ट तथा श्रेणी-II के अधिकारियों की अखिल भारतीय स्तर पर एकीकृत वरिष्ठता सूची का कार्य देखना ।
गोपनीय रिपोर्ट कक्षः श्रेणी-I के सभी अधिकारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ए.पी.ए.आर.) तथा मुख्यालय में कार्यरत श्रेणी-II के अधिकारियों की ए.पी.ए.आर. का रख-रखाव तथा उनका संप्रेषण करना ।
प्रशिक्षणः प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर निगम के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना ।
सम्पर्क कक्ष: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ.बी.सी., भूतपूर्व सैनिक, अल्प संख्यकों तथा निःशक्त (डिस-एबिलिटी) कर्मचारियों के हितों की रक्षा तथा मॉनिटरिंग करना और उनकी शिकायतों का निवारण करना ।
पेंशन सैल: उन ''खाद्य अंतरिती (फूड ट्रांसफरी)'' जिन्होंने भारतीय खाद्य निगम के सृजन के आरंभिक वर्षों के दौरान खाद्य विभाग से भारतीय खाद्य निगम में कार्यभार ग्रहण किया था, उनकी पेंशन के निपटान तथा उन्हें अंतिम रूप देने से संबंधित मामले ।
स्थापना नीतिः भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 में उल्लिखित कर्मचारियों की सेवा शर्तों में संशोधन/स्पस्टीकरण सहित नियम, स्थापना नीति संबंधी दिशा-निर्देश, अनुदेश बनाना तथा उनमें संशोधन करना । नियुक्ति, भर्ती, पदोन्नति, परिवीक्षा अवधि, वरिष्ठता, स्थानांतरण तथा दौरा (टूर), प्रतिनियुक्ति, सेवानिवृति तथा रिटायरमेंट, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति इत्यादि से संबंधित नीतियां तैयार करना ।
संगठन प्रणाली, निरीक्षण तथा कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या: संगठनात्मक पुनर्गठन अर्थात् निगम में कार्यालयों का पुनर्गठन, निगम में कार्यालयों को खोलना/बंद करना/मौजूदा स्टाफिंग नार्म्स की समीक्षा करना तथा नए स्टाफिंग नॉर्म्स बनाना । विभिन्न श्रेणियों/कैडरों/निगम के कार्यालयों में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या निर्धारित करना तथा अखिल भारतीय स्तर पर मैनपावर की स्वीकृत संख्या तथा कार्यरत कर्मचारियों (एम.आई.पी.) की संख्या का अंचल-वार/क्षेत्रवार मेंटेनेंस का कार्य करना । काम के घंटों का निर्धारण करना ।
वेतन संशोधन कक्ष: यूनियनाइज्ड कर्मचारियों के वेतनमान तथा भत्तों में संशोधन करने के लिए मान्यताप्राप्त कर्मचारी यूनियन (यूनियनों) के साथ बातचीत करना, सी.डी.ए. तथा आई.डी.ए. पद्धति वाले कार्यकारियों के वेतनमान तथा भत्तों में संशोधन करना, वेतन संशोधन के कारण पैदा हुई वेतन असंगतियों के संबंध में अनुदेश तैयार करना, कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इन्सेंटिव का निर्धारण करना, फील्ड कार्यालयों को एच.आर.ए., सी.सी.ए., डी.ए. तथा अन्य वेतन संबंधी मुद्दों पर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराना ।
औद्योगिक संबंध-कर्मचारी: कर्मचारियों के सभी औद्योगिक संबंधी मामले जैसे कि ट्रेड यूनियन इलैक्शन कराना, औद्योगिक विवाद संबंधी मामलों की मॉनिटरिंग करना, सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए सेवारत/सेवानिवृत कर्मचारियों को ऑथोराइजेशन लैटर पत्र जारी करना, कल्याण गतिविधियों जैसेकि हेल्थ कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करना, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए फंड इकट्ठा करना, कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन-उत्पीड़न को रोकने से संबंधित मामलों को डील करना ।
सामान्य अनुभाग: मुख्यालय के परिसर में सभी मूल सुविधाओं की देख-रेख करना । स्टाफ कार, एयर टिकट की बुकिंग की व्यवस्था करना ।
स्थापना-II: तैनाती/स्थानांतरण सहित मुख्यालय में कार्यरत श्रेणी-III तथा IV के कर्मचारियों के स्थापना संबंधी मामले देखना ।
एस्टेट एण्ड प्रोपर्टी: लीज मामलों सहित निगम की अपनी स्वामित्व वाली/ किराए की एस्टेट एण्ड प्रोपर्टी से संबंधित सभी मामले देखना ।
खाद्य सुरक्षा संस्थान: खाद्य सुरक्षा संस्थान, गुड़गाँव में स्थित है तथा प्रबंधन प्रशिक्षु के तौर पर सीधे भर्ती हुए हैं श्रेणी-II के अधिकारियों को स्ट्रक्चरड इंडक्शन प्रशिक्षण प्रदान करता है । यह श्रेणी-I, II तथा III के कर्मचारियों को सर्विस ट्रेनिंग भी प्रदान करता है ।