बिक्री
विभिन्न योजनाओं की एक झलक
क्रम सं. |
योजना/नोडल मंत्रालय का नाम/निर्गम मूल्य |
लाभार्थी |
आबंटन का स्तर |
आबंटन की अवधि |
आबंटन की वैधता |
संबन्धित नोडल मंत्रालय की वैबसाइट |
1 |
एनएफएसए गेहूं 200/- एनएफएसए चावल 300/- (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) |
राज्य/केन्द्र शासित राज्य के राशन कार्ड धारक |
एनएफएसए/एएवाई परिवार -35 किलो प्रति परिवार प्रति माह
प्राथमिकता वाले परिवार -5 किलो खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह |
मासिक आबंटन |
I. किसी माह हेतु आवंटित खाद्यान का उठाव राज्य/केंद्र शासित राज्यों द्वारा उस माह से पूर्व वाले माह की अंतिम तारीख तक हो जाना चाहिए। II. राज्य/केंद्र शासित राज्यों द्वारा खाद्यान की लागत समय से जमा करवाई जानी चाहिए ताकि उठान शेड्यूल के अनुसार सुनिश्चित हो सके। |
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2. |
मिड डे मील (मानव संसाधन मंत्रालय)
राज्यों को निशुल्क । भाखानि मानव संसाधन मंत्रालय को गेहूं 200/- एवं चावल 300/- की दरों से बिल देता है । |
सरकारी स्कूल के 5वीं कक्षा तक के छात्र । साथ ही अक्तूबर 2007 से शैक्षिक रूप से पिछड़े खंडों में 6ठीं से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को भी खाद्यान्न आबंटित किया जा रहा है । |
5वीं कक्षा तक 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस मे । 6ठीं से 8वीं कक्षा तक 150 ग्राम प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस में । |
त्रैमासिक आबंटन |
I. राज्य/केंद्र शासित राज्यों के पास यह विकल्प है कि वे मासिक आवंटन को उस माह से पूर्व वाले माह की अंतिम तारीख तक उठा सकते हैं।
II. त्रैमासिक आबंटन की वैधता उस तिमाही से पूर्व के माह की पहली तारीख से लेकर त्रैमासिकी आबंटन के दूसरे माह के अंतिम दिन तक होगी।
III. योजना क्रेडिट आधार पर होने के कारण भाखानि द्वारा बिल बाद में प्रस्तुत किए जायेंगे। |
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3. |
अन्नपूर्णा (ग्रामीण विकास मंत्रालय) गेहूं- 415/- प्रति क्विंटल चावल 565/- प्रति क्विंटल |
वृद्ध जन जो पेंशन के पात्र हैं, लेकिन पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं |
10 किलो खाद्यान्न प्रति माह |
मासिक आबंटन |
I. किसी माह हेतु आवंटित खाद्यान का उठाव राज्य/केंद्र शासित राज्यों द्वारा उस माह से पूर्व वाले माह की अंतिम तारीख तक हो जाना चाहिए। II. राज्य/केंद्र शासित राज्यों द्वारा खाद्यान की लागत समय से जमा करवाई जानी चाहिए ताकि उठान शेड्यूल के अनुसार सुनिश्चित हो सके। |
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4. |
कल्याणकारी संस्थान एवं छात्रावास योजना (उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय/सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय) गेहूं- 415/- प्रति क्विंटल चावल 565/- प्रति क्विंटल |
राज्य/केन्द्र शासित राज्यों के कल्याणकारी संस्थानों के लिए |
15 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह |
मासिक आबंटन |
I. किसी माह हेतु आवंटित खाद्यान का उठाव राज्य/केंद्र शासित राज्यों द्वारा उस माह से पूर्व वाले माह की अंतिम तारीख तक हो जाना चाहिए। II. राज्य/केंद्र शासित राज्यों द्वारा खाद्यान की लागत समय से जमा करवाई जानी चाहिए ताकि उठान शेड्यूल के अनुसार सुनिश्चित हो सके। |
5. |
गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएनपी) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) गेहूं- 200/- प्रति क्विंटल चावल 300/- प्रति क्विंटल |
राज्य संचालित बाल विकास कार्यक्रम |
नहीं दिया गया |
मासिक आबंटन |
I. राज्य/केंद्र शासित राज्यों के पास यह विकल्प है कि वे मासिक आवंटन को उस माह से पूर्व वाले माह की अंतिम तारीख तक उठा सकते हैं।
II. त्रैमासिक आबंटन की वैधता उस तिमाही से पूर्व के माह की पहली तारीख से लेकर त्रैमासिकी आबंटन के दूसरे माह के अंतिम दिन तक होगी।
III. राज्य/केंद्र शासित राज्यों द्वारा खाद्यान की लागत समय से जमा करवाई जानी चाहिए ताकि उठान शेड्यूल के अनुसार सुनिश्चित हो सके। |
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6. |
किशोरी बालिकाओं हेतु योजना (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) गेहूं- 415/- प्रति क्विंटल चावल 565/- प्रति क्विंटल
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राज्य संचालित महिला कल्याण कार्यक्रम पूर्व में इसे एजीपीएलएम, एनपीएजी एवं किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी कार्यक्रम-“सबला” के रूप से जाना जाता था । |
6 किलो प्रति माह |
त्रैमासिक आबंटन |
I. राज्य/केंद्र शासित राज्यों के पास यह विकल्प है कि वे मासिक आवंटन को उस माह से पूर्व वाले माह की अंतिम तारीख तक उठा सकते हैं।
II. त्रैमासिक आबंटन की वैधता उस तिमाही से पूर्व के माह की पहली तारीख से लेकर त्रैमासिकी आबंटन के दूसरे माह के अंतिम दिन तक होगी।
III. राज्य/केंद्र शासित राज्यों द्वारा खाद्यान की लागत समय से जमा करवाई जानी चाहिए ताकि उठान शेड्यूल के अनुसार सुनिश्चित हो सके। |
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7. |
रक्षा/सशस्त्र सैन्य बल (उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) को आर्थिक लागत दर |
राज्यवार बटालियनों को खाद्यान्न आबंटित किया जाता है । |
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त्रैमासिक आबंटन |
225 दिन (इसमें आबंटन तिमाही के पहले के 15 दिन+तिमाही के 90 दिन+ आबंटन तिमाही के अंतिम माह की अंतिम तारीख से 120 दिन बाद तक शामिल है। |
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8. |
अतिरिक्त आबंटन (उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) न्यूनतम समर्थन मूल्य/केन्द्रीय निर्गम मूल्य/भाखानि की आर्थिक लागत/खुली बिक्री दर पर |
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित, त्यौहारों के लिए अतिरक्त आवश्यकता |
कोई नही |
मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दिए गए विनिर्देशनों के अनुसार । |
मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दिए गए विनिर्देशनों के अनुसार |