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भण्डारण एवं अनुबंध

5 वर्षीय पीईजी योजना

परंपरागत रूप से, गेहूं को राज्य एजेंसियों/ एफसीआई द्वारा मुख्य रूप से खरीद क्षेत्रों में कवर और प्लिंथ में संग्रहित किया जाता है। हालाँकि, कवर और प्लिंथ को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का नीतिगत निर्णय लिया गया था। राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के बाद एफसीआई द्वारा विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई, जिसे 10.05.2022 को भारत सरकार (डीएफपीडी) द्वारा अनुमोदित किया गया। कवर क्षमता बनाने का भी निर्णय लिया गया ताकि भविष्य में कवर और प्लिंथ का उपयोग करने की कोई आवश्यकता न हो। एफसीआई ने प्रस्तावित नई 5 साल की गारंटी योजना के तहत 117.75 एलएमटी भंडारण क्षमता बनाने का प्रस्ताव दिया है और इसे डीएफपीडी द्वारा अनुमोदित किया गया है। भंडारण परिदृश्य में बदलाव के कारण, पहले चरण में 13 एलएमटी (हरियाणा में 4 एलएमटी और पंजाब में 9 एलएमटी) की परिकल्पना की गई है। इसके लिए हरियाणा और पंजाब में पहले ही टेंडर जारी किए जा चुके हैं।

5 वर्षीय पीईजी योजना के अंतर्गत गोदाम निर्माण हेतु मॉडल टेंडर प्रपत्र (pdf - 870 KB)